चक्काजाम करने के खिलाफ पुलिस की सख्ती जारी, ठड़गाबहरा चक्काजाम मामले में पढ़िए किन धाराओं के तहत हुई कार्रवाई
जांजगीर-चांपा। सड़क दुर्घटना में मौत के बाद चक्काजाम करने का ट्रेंड एकबार फिर जिले में शुरू होते नजर आ रहा है, जबकि चक्काजाम से लोगों को कितनी परेशानी होती है। शायद इसका अंदाजा चक्काजाम करने वालों को नहीं है। हालांकि चक्काजाम करने वालों के खिलाफ पुलिस भी सख्ती से पेश आ रही है।
अभी तीन दिन पहले बलौदा क्षेत्र के ठडगाबहरा चौक में हुई सड़क दुर्घटना में परमेश्वर कुर्रे की मौत हो गई थी। घटना के बाद गुस्साए लोगों ने वहां चक्काजाम कर दिया। इतना ही नहीं जाम में फंसे लोगों से गाली गलौज की गई तो वहीं कार व अन्य गाड़ियों पर तोड़फोड़ की गई थी। इस घटना को अंजाम देने वाले कुछ लोगों की पहचान पुलिस ने की, जिसमें रवि कुर्रे, शिवनाथ भारद्वाज, परदेसी, गोरखनाथ एवं अन्य लोग शामिल है। इन सभी के खिलाफ धारा 147, 341 294, 506, 323, 327, 427 के तहत अपराध दर्ज कर छानबीन शुरू की। पुलिस आरोपियों की तलाश सरगर्मी से कर रही थी। इसी बीच मुखबिर की सूचना पर रवि कुमार कुर्रे 25 वर्ष, गोरखनाथ कुर्रे उम्र 38 वर्ष, परदेसी कुर्रे उम्र 60 वर्ष सभी ठड़गाबहरा बलौदा और धर्मेंद्र कुमार दिवाकर उम्र 30 वर्ष साकिन करगिरी, हरदी बाजार को धरदबोचा। पूछताछ में अन्य लोगों के साथ मिलकर घटना को अंजाम देने की बात स्वीकार की। इस मामले में एक नाबालिग भी है, जिसे बाल संप्रेक्षण गृह कोरबा भेजा गया।