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मुख्यमंत्री की घोषणा कुर्मी समाज के लिए बन गई मुसीबत, हाईकोर्ट ने जांजगीर कलेक्टर को हलफनामा प्रस्तुत करने दिए निर्देश, जानिए क्या है पूरा मामला

जांजगीर-चांपा। शिवरीनारायण में छत्तीसगढ़ कनौजिया कुर्मी समाज के भवन को तोड़े जाने के विवाद में हाईकोर्ट ने जांजगीर कलेक्टर से इस संबंध में हलफनामा प्रस्तुत करने को कहा है। बता दें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कनौजिया कुर्मी धर्मशाला शिवरीनारायण में अतिरिक्त कक्ष निर्माण कराने की घोषणा की थी, लेकिन स्थानीय नगर पंचायत ने धर्मशाला भवन को ही तोड़ने के लिए निविदा की प्रक्रिया पूरी कर दी। आखिरकार यह मामला हाईकोर्ट पहुंच गया है।

छत्तीसगढ़ कनौजिया कुर्मी समाज के अध्यक्ष दशरथलाल कश्यप ने बताया कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शिवरीनारायण प्रवास पर कनौजिया कुर्मी धर्मशाला में अतिरिक्त कक्ष निर्माण कराए जाने की घोषणा की थी। इसके परिपालन में कार्यालय नगरपंचायत शिवरीनारायण ने प्राक्लन तैयार किया, जिसमें धर्मशाला के पुराने भवन को तोड़कर नया भवन बनाए जाने का उल्लेख किया गया। तब दशरथलाल कश्यप एवं समाज के अन्य सदस्यों ने लिखित में आवेदन सीएमओ नगर पंचायत शिवरीनारायण एवं जांजगीर कलेक्टर को दिया, जिसमें उन्होंने बताया कि पुराना भवन दो मंजिला है। भवन के नीचे 4 दुकानें है, जिसमे से किराया आता है। ऊपर पहला मंजिल समाजिक बैठक के लिए है और बहुत ही मजबूत स्थिति में है। इसे न तोड़ने का आग्रह भी किया गया। बता दें कि मुख्यमंत्री की घोषणा अनुरूप अतिरिक्त कक्ष का निर्माण धर्मशाला के पीछे समाज की खाली जमीन में किया जाए। आवेदन पर जिला कलेक्टर ने तकनीकी जांच दल का गठन किया एवं विस्तृत जानकारी 7 दिवस के भीतर प्रेषित करने को कहा गया। जांच दल की प्रतिवेदन आने के पूर्व ही नगर पंचायत ने 15 मई को धर्मशाला को तोड़कर नया बनाने निविदा आमंत्रित कर दिया। जांच दल ने भी दशरथ लाल व समाज के लोगों को सूचना दिए बिना 23 मई धर्मशाला में उपस्थित होकर पंचनामा तैयार किया, तब दशरथ लाल एवं समाज के अन्य सदस्यों ने पुनः आवेदन किया कि जांच उनकी उपस्थिति में की जाए, लेकिन नगर पंचायत ने धर्मशाला को तोड़े जाने की प्रकिया को जारी रखते हुए 28 जून को इस कार्य का जिम्मा मोहगांव बरपालीकला सक्ती निवासी रविशंकर साहू को दे दिया। इसकी खबर मिलते ही छत्तीसगढ़ कनौजिया कुर्मी समाज शिवरीनारायण के अध्य्क्ष दशरथ लाल कश्यप एवं समाज के सदस्यों ने हाईकोर्ट में निविदा के खिलाफ याचिका दाखिल किया। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा एवं जस्टिस नरेश कुमार चन्द्रवंशी के युगल पीठ ने जांजगीर चांपा कलेक्टर को इस पूरे मामले में हलफनामा प्रस्तुत करने को कहा है। साथ ही कोर्ट को बताए कि जिस भवन का प्रश्न है, जहां दुकानें बनाई जानी है वह खराब स्थिति में है या नहीं और भवन के निर्माण की आयु क्या है।

हाईकोर्ट का कलेक्टर को निर्देश पत्र।

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