छत्तीसगढ़जांजगीर-चांपा

चौथा स्तंभ न्यूज की खबर का असरः आखिरकार सेवा से बर्खास्त हुआ ललित देवांगन, मृत व्यक्ति के नाम केसीसी लोन निकालने का मामला

जांजगीर-चांपा। मृत व्यक्ति के नाम केसीसी लोन निकालकर हजम करने के मामले में आखिरकार सेवा सहकारी समिति सिवनी चांपा के प्रभारी समिति प्रबंधक ललित देवांगन को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। यह कार्रवाई सहकारी संस्थाएं जांजगीर के उप पंजीयक के पत्र के आधार पर प्रबंध मंडल कार्यकारिणी समिति की बैठक में की गई। ललित देवांगन की जगह अब प्रभारी समिति प्रबंधक की जिम्मेदारी महावीर बरेठ को सौंपी गई है।

आपकों बता दें कि चांपा से लगे सिवनी निवासी मृत व्यक्ति सागर सिंह पिता धवन सिंह के नाम वर्ष 2022-23 में 1 लाख 35 हजार केसीसी लोन समिति प्रबंधक ललित देवांगन ने तैयार किया था। मामला प्रकाश में आने के बाद शिकायत की जांच कराई गई, जिसमें ललित देवांगन सहित जिला सहकारी केंद्रीय बैंक चांपा के कर्मचारियों को दोषी ठहराया गया। सहकारी संस्थाएं जांजगीर के उप पंजीयक ने ललित देवांगन के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए सेवा सहकारी समिति के प्राधिकृत अधिकारी व बलौदा के सहकारिता विस्तार अधिकारी को पत्र लिखा था। इस पर संज्ञान लेते हुए बलौदा के सहकारिता विस्तार अधिकारी जेके टंडन ने सेवा सहकारी समिति मर्या. सिवनी के प्रभारी समिति प्रभारी ललित देवांगन को नोटिस जारी कर सप्ताह भर के भीतर जवाब प्रस्तुत करने को कहा था, लेकिन जवाब तो दूर ललित देवांगन सेवा सहकारी समिति सिवनी आना ही बंद कर दिया। इसे गंभीरता से लेते हुए प्रबंध मंडल कार्यकारिणी समिति की बैठक हुई, जिसमें सेवा नियम 2018 के कंडिका 16-4 एवं 16-5 के तहत ललित देवांगन को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया। उसकी जगह महावीर बरेठ को प्रभारी समिति प्रबंधक की जवाबदारी सौंपी गई है।

धोखाधड़ी का मामला, एफआईआर का प्रावधान
कानून के जानकारों का कहना है कि अपराधिक षड़यंत्र करते हुए मृत व्यक्ति के नाम केसीसी लोन सहित धान बिक्री और बोनस की राशि आहरण करना अपराध की श्रेणी में आता है, जिसके लिए आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत पुलिस थाने में अपराध दर्ज करने का प्रावधान है। हालांकि प्रभारी समिति प्रबंधक ललित देवांगन को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है, लेकिन इस संज्ञेय अपराध के लिए एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। इधर, सेवा सहकारी समिति सिवनी के प्राधिकृत अधिकारी आशीष राठौर का कहना है कि सहकारी संस्थाएं जांजगीर के उप पंजीयक ने जांच प्रतिवेदन और मामले से संबंधित दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराया है, जिसके चलते अब तक एफआईआर की कार्रवाई शुरू नहीं हो सकी है। उन्होंने मामले से जुड़े दस्तावेजों के लिए आरटीआई लगाया है। दस्तावेज उपलब्ध होते ही एफआईआर दर्ज कराई जाएगी।

बैंक कर्मचारियों पर कार्रवाई लंबित
मृत व्यक्ति के नाम केसीसी लोन जारी कर हजम करने के मामले में सहकारी संस्थाएं जांजगीर के उप पंजीयक द्वारा कराई गई जांच में बैंक के दो कैशियर सहित कर्मचारियों को दोषी ठहराया गया था। वहीं बैंक के शाखा प्रबंधक की भूमिका को भी संदिग्ध बताते हुए उसके खिलाफ जांच की अनुशंसा जिला सहकारी केंद्रीय बैंक बिलासपुर के सीईओ से की गई थी। इधर, बिलासपुर के सीईओ ने मामले में जांच करने के लिए दो सदस्यीय सीनियर शाखा प्रबंधकों की टीम बनाई थी। टीम के अधिकारियों ने चांपा स्थित जिला सहकारी केंद्रीय बैंक पहुंचकर शाखा प्रबंधक सहित कर्मचारियों का बयान दस्तावेजों के साथ दर्ज किया। जांच रिपोर्ट बिलासपुर के सीईओ को सौंपी गई है। बैंक कर्मचारियों के खिलाफ अब तक कार्रवाई लंबित है।