छत्तीसगढ़बिलासपुर

बिल्डर धीरेन्द्र पाण्डेय ने अग्रिम जमानत मिलने के बाद सूरज जायसवाल और समरेश गोप पर लगाया साजिश रचकर एफआईआर कराने का आरोप

बिलासपुर। बिल्डर्स धीरेंद्र पांडे ने धोखाधड़ी के मामले में अग्रिम जमानत मिलने के बाद बड़ा खुलासा करते हुए बताया कि सूरज जायसवाल और समरेश गोप ने साजिश रचकर उनके खिलाफ थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी। लेकिन कोर्ट ने उनके वकील के माध्यम से बचाव में पेश किए गए पर्याप्त तथ्य को ध्यान में रखते हुए अग्रिम जमानत दे दी है। उन्होंने कहा कि इस कृत्य से उनके प्रतिष्ठा पर प्रभाव पड़ा है, जिसके लिए वह दो करोड रुपए का मानहानि दावा करेंगे।

बिल्डर्स का कहना है कि सूरज जायसवाल स्वयं राज बिल्डर का कोई अधिकृत मैनेजर नहीं है, वह सिर्फ एक दलाल है जो जमीन बेचने का काम करता है। उसने बिल्डर की जानकारी बगैर अपने नाम से गलत एग्रीमेंट किया। एग्रीमेंट में दर्ज खसरा नंबर भी स्वयं राज बिल्डर का नहीं है। उन्होंने कहा स्वयं राज बिल्डर की प्रॉपर्टी TNC अप्रूवल है। दिलचस्प बात यह है एक साजिश के तहत सूरज जायसवाल ने पहले समरेश गोप से एक लाख और 2 लाख 64 हजार का चेक लिया और बिल्डर के कर्मचारी सौरभ को बताया कि उनके TNC अप्रूवल प्रोजेक्ट में 900 स्क्वायर फीट प्लाट बुक कराया है। उन्होंने बताया वर्ष 2021 में प्लाट बुक करने का हवाला देकर वह बिल्डर के कार्यालय से रसीद ले गया। इस बीच लगातार सूरज जायसवाल से रजिस्ट्री करने के लिए कहा जाता था लेकिन वह हर बार टालमटोल कर समय गुजार देता था। फिर एक दिन उसने अचानक कॉल कर कहा कि समरेश गोप के पास प्लांट बेचा था लेकिन अब वह रजिस्ट्री करने की स्थिति में नहीं है। उसकी तबीयत भी ठीक नहीं है। उन्होंने बताया पिछले 1 साल के भीतर सूरज जायसवाल ने समरेश गोप को पैसा वापस करने का हवाला देकर नगद और अकाउंट के माध्यम से पैसा ले गया है। जिसका पर्याप्त आधार भी उनके पास है।  उन्होंने कहा दलाल सूरज जायसवाल ने जो एग्रीमेंट किया है, उसके मुताबिक 2.06 एकड़ 6 डिसमिल का पूरा सौदा 12 लाख 15000 में किया था, जबकि समरेश गोप ने जो FIR दर्ज कराई है उसमें 900 स्क्वायर फीट का कुल 12 लाख 15000 में किया है।  उनका आरोप है अवैध रूप से वसूली के लिए यह साजिश रची गई है, जिसके लिए वह दलाल सूरत जयसवाल और समरेश गोप सहित दो अन्य लोगों के खिलाफ 2 करोड़ रुपए का मानहानि मुकदमा और इस साजिश के लिए थाने में FIR दर्ज कराई जाएगी।