छत्तीसगढ़ राज्य के पेंशनरों का राज्यव्यापी आंदोलन 15 मई को, समस्त जिलों के कलेक्टर को सौंपा जाएगा, मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव के नाम पर ज्ञापन

जांजगीर चांपा। देश भर के पेंशनरों एवम परिवार पेंशनरों के एक मात्र सर्वाधिक सक्रिय संगठन भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ छत्तीसगढ़ प्रदेश द्वारा पेंशनरों के लम्बित विविध मांगों को लेकर 15 मई को राज्य ब्यापी आंदोलन किया जा रहा है।
भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष वीरेन्द्र कुमार नामदेव एवम जांजगीर चांपा जिला के अध्यक्ष परमेश्वर स्वर्णकार ने बताया कि छत्तीसगढ़ राज्य के सवा लाख से अधिक पेंशनर एवम परिवार पेंशनर अपनी मांगों को लेकर लम्बे समय शासन प्रशासन से लगातार पत्राचार कर रहा है।सरकार अपने राज्य के बुजुर्ग पेंशनरों की मांगों को अनदेखा कर रही है। पेंशनरों की जायज मांगों को सरकार द्वारा अनदेखा करने के कारण छत्तीसगढ़ के पेंशनर आज आंदोलन के लिए मजबूर हुए हैं। मध्यप्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा 49(6) को विलोपित करने से न केवल राज्य के पेंशनरों का हित होगा अपितु छत्तीसगढ़ सरकार का सालाना 2000 करोड़ रुपए का बचत भी हो रहा है।इसके बावजूद भी सरकार इस मामले में कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर रही है। ब्यूरोकेट्स सरकार को उचित सलाह नहीं दे रहे हैं। भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ छत्तीसगढ़ प्रदेश पेंशनरों के हितों से कोई समझौता नहीं करना चाहती है।पेंशनरों के लिए व्यापक आंदोलन करना चाहती है।इसी क्रम में दिनांक 15.03.2025 को अपनी पांच सूत्रीय मांगों को लेकर माननीय मुख्यमंत्री,मुख्य सचिव के नाम पर समस्त जिलों के कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा जाएगा।
छत्तीसगढ़ राज्य के पेंशनरों की पांच प्रमुख मांगे
01/ मध्यप्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा 49(6) को विलोपित करने हेतु विधान सभा में शासकीय संकल्प पारित किया जाए।
02/ केन्द्र सरकार के देय तिथि और दर पर मोदी के गारंटी के तहत छत्तीसगढ़ के पेंशनरों और परिवार पेंशनरों को एरियर सहित महंगाई राहत देने का निर्णय केबिनेट बैठक में पारित किया जाए।
03/ भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ छत्तीसगढ़ प्रदेश के मांग पर पेंशन एवम भविष्य निधि संचालनालय की स्थापना के बाद अब संयुक्त संचालक पेंशन और जिला पेंशन कार्यालय की स्थापना तत्काल किया जाए।
04/ कैशलेस मेडिकल सुविधा का लाभ सभी सरकारी अस्पतालों के साथ सरकारी कर्मचारियों की भांति राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त सभी निजी अस्पतालों में भी सुविधा देने सम्बन्धी आदेश प्रसारित किया जाए
05/ सेवानिवृत्त नियमित दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों का संपूर्ण सेवाकाल को पेंशन अवधि के लिए गणना में लिया जावे और उन्हें भी अन्य सेवानिवृत्त कर्मचारियों की भांति सभी आर्थिक लाभ दिया जाए।