क्राइमछत्तीसगढ़जांजगीर-चांपा

जिले में खनिज विभाग की ताबड़तोड़ कार्रवाई से खनिज माफियाओं में मचा हड़कंप, 2 दिन में 31 वाहन जब्त

जांजगीर चांपा। जिले के विभिन्न रेत घाटों में हसदेव नदी का सीना चीरकर अवैध उत्खनन व परिवहन धड़ल्ले से हो रहा है। कलेक्टर जन्मेजय महोबे के निर्देश पर में जिलेभर में एक साथ ताबड़तोड़ अभियान चलाकर कुल 31 वाहन जब्त किया गया, जिसमें 25 ट्रैक्टर, 2 हाइवा और 4 जेसीबी शामिल है।

जिले में खनिज विभाग की ताबड़तोड़ कार्रवाई से खनिज माफियाओं में मचा हड़कंप, 2 दिन में 31 वाहन जब्त चौथा स्तंभ || Console Corptech

अवैध उत्खनन व परिवहन के खिलाफ बीते 25 एवं 26 अक्टूबर को खनिज विभाग के साथ राजस्व एवं पुलिस विभाग की टीम ने जिले के विभिन्न स्थानों बम्हनीडीह, खपरीडीह, चांपा, देवरहा, जांजगीर, केराकछार, पंतोरा क्षेत्र में खनिजों के अवैध उत्खनन, परिवहन एवं भंडारण पर प्रभावी रोकथाम के लिए खनिज परिवहन करने वाले वाहनों एवं रेत घाट क्षेत्रों का औचक निरीक्षण किया गया।

निरीक्षण के दौरान दिनांक 26 अक्टूबर को बम्हनीडीह क्षेत्र से खनिज रेत के अवैध उत्खनन कार्य में संलिप्त 01 जेसीबी तथा अवैध परिवहन करते 02 हाइवा व 01 ट्रैक्टर को जब्त किया। इन वाहनों को थाना बम्हनीडीह के सुरक्षार्थ रखा गया है। 

इसके अतिरिक्त 01 जेसीबी नदी में खराब हो जाने के कारण स्थानीय नागरिक को सुपुर्द किया गया। चांपा क्षेत्र से खनिज रेत के अवैध परिवहन करते 07 ट्रैक्टर को जब्त कर पुलिस थाना चांपा के अभिरक्षा में रखा गया।

ग्राम देवरहा, हसदेव नदी क्षेत्र से मध्यरात्रि में अवैध उत्खनन में प्रयुक्त 01 जेसीबी तथा 02 ट्रैक्टर को वाहन चालक मौके से फरार होने के कारण लावारिस हालत में जब्त कर सील किया गया, जिसे दिनांक 26 अक्टूबर को थाना जांजगीर-चांपा के सुरक्षार्थ रखा गया।

इसके अतिरिक्त 25 अक्टूबर को खनिज उड़नदस्ता दल द्वारा बम्हनीडीह-खपरीडीह क्षेत्र से अवैध परिवहन करते 06 ट्रैक्टर तथा केराकछार हसदेव नदी क्षेत्र से 06 ट्रैक्टर जब्त कर जिला कलेक्टर परिसर जांजगीर एवं पंतोरा थाना के सुरक्षार्थ रखा गया। 

शिवरीनारायण क्षेत्र से रेत के अवैध उत्खनन/परिवहन कार्य में संलिप्त 01 जेसीबी तथा 03 ट्रैक्टर को लावारिस हालत में पुलिस अमला शिवरीनारायण के सहयोग से जब्त कर थाना शिवरीनारायण में सुरक्षार्थ रखा गया। इन प्रकरणों में अवैध उत्खननकर्ताओं/परिवहनकर्ताओं/भंडारणकर्ताओं के विरुद्ध खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1957 की धारा 21 से 23(ख) के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी।

कलेक्टर के निर्देशानुसार जिला परिवहन अधिकारी, जांजगीर-चांपा को उपरोक्त वाहनों के चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त करने संबंधी कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।साथ ही भविष्य में पुनरावृत्ति पाए जाने पर न्यायालय के समक्ष परिवाद दायर कर कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। जिले में अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण से संबंधित प्राप्त शिकायतों की नियमित जांच जिला टास्क फोर्स द्वारा निरंतर की जा रही है।

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