छत्तीसगढ़जांजगीर-चांपा

न्यायालय के आदेश के बावजूद नहीं छूटा धान लोड जब्त वाहन, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जांजगीर ने जारी किया है आदेश

जांजगीर-चांपा। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जांजगीर प्रवीण मिश्रा ने 15 दिसंबर को एक आदेश जारी करते हुए जब्त दो वाहन में लोड कुल 389 कट्टी धान को सुपुर्दनामा में दिए जाने का आदेश कृषि उपज मंडी नैला के सचिव को जारी किया था। लेकिन जानकारी के अनुसार आज दूसरे दिन भी सुपुर्ददार मणिशंकर यादव जर्वे को धान लोड वाहन नहीं मिल सका है। इससे कहीं न कहीं न्यायालय के आदेश का अवहेलना हो रहा है।

कलेक्टर के मार्गदर्शन में खाद्य, राजस्व व मंडी विभाग की संयुक्त टीम लगातार छापामार कार्रवाई कर रही है। टीम ने हफ्ते भर पहले जर्वे निवासी मणिशंकर यादव के कब्जे से धान लोड वाहन क्रमांक सीजी 11 बीएच 3402 लोड धान 219 कट्टी तथा वाहन क्रमांक सीजी 11 एवी 6965 एवं उसमें लोड 170 कट्टी धान जब्त कर दोनों वाहनों को थाने में रखा गया था। मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जांजगीर प्रवीण मिश्रा ने 15 दिसंबर को मामले में सुनवाई करते हुए एक आदेश जारी किया था। आदेश में जब्त धान लोड दोनों वाहन को सुपुर्ददार को सुपुर्दनामे में दिए जाने तथा पालन प्रतिवेदन न्यायालय में भेजने को कहा था। लेकिन सुपुर्ददार मणिशंकर यादव कहना है कि आज दूसरे दिन भी उसे जब्त धान लोड वाहन नहीं मिल सका। उसका कहना है कि न्यायालय ने मंडी सचिव को आदेशित किया है, लेकिन जब मंडी सचिव से इस संबंध में बात की गई तो उनका कहना था कि कलेक्टर से अनुमोदन के बाद जब्त धान लोड वाहन दिया जाएगा। इससे न्यायालय के आदेश की अवहेलना हो रही है। आज शाम 7 बजे तक सुपुर्ददार मणिशंकर यादव को उसका धान लोड जब्त वाहन नहीं मिल सका है।

कलेक्टर का मार्गदर्शन आवश्यक
इस संबंध में जब हमनें नैला कृषि उपज मंडी के सचिव विवेक जायसवाल का कहना है कि इस संबंध में न्यायालय से आदेश हुआ है, लेकिन मामला संवेदनशील है। इसलिए कलेक्टर का मार्गदर्शन आवश्यक है। कागजात तैयार हो गया है। कल बुधवार को सुबह सभी प्रक्रिया पूरी करने के बाद धान लोड जब्त वाहन सुपुर्ददार को दे दिया जाएगा।

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