छत्तीसगढ़जांजगीर-चांपा
बड़ी खबर: जैजैपुर विधायक बालेश्वर साहू को मिली जमानत, 42 लाख की धोखाधड़ी मामले में आज आ सकते हैं जेल से बाहर

जांजगीर-चांपा। धोखाधड़ी के आरोपों में घिरे जैजैपुर से कांग्रेस विधायक बालेश्वर साहू को बड़ी राहत मिली है। सेशन कोर्ट ने विधायक की जमानत याचिका को स्वीकार कर लिया है। अदालती कार्यवाही पूरी होने के बाद आज दोपहर या शाम तक उनके जेल से बाहर आने की संभावना है।
अदालत से मिली राहत
विधायक के वकील ने सेशन कोर्ट में जमानत के लिए अर्जी दाखिल की थी, जिस पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने इसे स्वीकृत कर लिया है। विधायक की गिरफ्तारी के बाद से ही जिले में राजनीतिक हलचल तेज हो गई थी और पक्ष-विपक्ष के बीच लगातार आरोप-प्रत्यारोप का दौर चल रहा था। जमानत मिलने के बावजूद, मामले में कानूनी प्रक्रिया और ट्रायल आगे भी जारी रहेगा।
क्या है पूरा मामला?
बालेश्वर साहू पर आरोप है कि उन्होंने राजनीति में आने से पहले, सहकारी बैंक में मैनेजर रहते हुए अपने पद का दुरुपयोग किया। उन पर एक किसान के साथ लाखों रुपये की ठगी का केस दर्ज है।
विधायक पर लगे प्रमुख आरोप:
- 42 लाख 78 हजार की ठगी: विधायक पर आरोप है कि उन्होंने किसान राजकुमार शर्मा के नाम पर फर्जी तरीके से किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) के जरिए 42 लाख 78 हजार रुपये निकाले।
- फर्जीवाड़ा: बैंक से पैसे निकालने के लिए फर्जी हस्ताक्षर और अंगूठे के निशान का उपयोग किया गया।
- पैसे का गबन: आरोप है कि गबन की गई राशि को बालेश्वर साहू ने अपने और अपनी पत्नी के बैंक खातों में ट्रांसफर करवाया था।
इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उन्हें गिरफ्तार किया था, जिसके बाद आज उन्हें न्यायालय से सशर्त राहत मिल गई है।