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आवारा कुत्ते ने 5 बच्चों को काटा, नाराज रहवासियों ने कुत्ते को लाठी-डंडों से पीटा, फिर गले में रस्‍सी बांध सड़क पर घसीटा

रायपुर के गुढ़ियारी आदर्श नगर इलाके में पहले आवारा कुत्तों का आतंक देखने को मिला है। इसके बाद पशु क्रूरता का मामला भी सामने आया है। जहां कुछ लड़कों ने एक कुत्ते को बेरहमी से लाठी-डंडों से इतना पीटा और जब तक वह मर नहीं गया।

इस घटना का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। यह पूरा मामला गुढियारी के पहाड़ी चौक हनुमान मंदिर के पास का बताया जा रहा है। जानकारी के अनुसार यहां सोमवार रात को कुछ लड़कों ने बेजुबान जानवर के साथ अमानवीय हरकत की। बताया जा रहा है कि इन आवारा कुत्तों ने 5 मासूम बच्चों को काट लिय़ा था। भरत निर्मलकार (5 साल), भावना बघेल (साढ़े 3 साल), रुचिका निर्मलकार (2 साल) समेत कुमारी मीठी हरिपाल (5 साल) को कुत्ते ने काट कर ज़ख़्मी कर दिया था। जिससे स्थानीय रहवासियों में भारी आक्रोश देखा जा रहा है। सभी घायल बच्चों का मेकाहारा में इलाज किया जा रहा है।

कुत्ते को बेरहमी से लाठी-डंडों से पीटा

लड़कों ने एक कुत्ते को बेरहमी से लाठी-डंडों से पीटा। लड़के कुत्ते को तब तक पीटते रहे जब तक वह मर नहीं गया। इसके बाद भी इन लोगों का मन नहीं भरा, तो इन लड़कों ने एक रस्सी कुत्ते के गले में बांध दिया और फिर इस कुत्ते को लेकर सड़कों पर घसीटते रहे। खास बात यह रही कि जहां यह घटना घटी उस जगह से गुढ़ियारी थाना से कुछ ही दूरी पर था। इस घटना के दौरान दो पुलिसकर्मी भी दो पहिया वाहन से उधर से गुजरे, लेकिन उन्होंने भी इन लोगों को रोकने की कोशिश नहीं की। थाने के पास घटनास्थल पर काफी देर तक दहशत का माहौल रहा। हालांकि गुढियारी थाने के पुलिस ने इस मामले में लिप्त लोगों के खिलाफ पशु क्रूरता अधिनियम के तहत कार्रवाई की बात कही है।

क्या पशु क्रूरता अधिनियम

देश में पशुओं के खिलाफ क्रूरता को रोकने के लिए साल 1960 में पशु क्रूरता निवारण अधिनियम लाया गया था। भारतीय दंड संहिता 428 और 429 के मुताबिक किसी पशुओं को जबरदस्ती मारना, अपंग करना या बेवजह दंड देने पर कानून के खिलाफ होगा। इसे अपराध के रूप में जाना जाएगा। इस अधिनियम का उद्देश्य पशुओं को अनावश्यक सजा या जानवरों के उत्पीड़न की प्रवृत्ति को रोकना है। इस एक्ट में कई तरह के प्रावधान शामिल है। अगर कोई पशु मालिक अपने पालतू जानवर को आवारा छोड़ देता है, या उसका इलाज नहीं कराता, भूखा-प्यासा रखता है तो ऐसा व्यक्ति पशु क्रूरता का अपराधी होगा। अगर कोई किसी पशु को मनोरंजन के लिए अपने पास रखता है और उसके साथ क्रूरता का व्यवहार करता है तो वह भी अपराध है।