छत्तीसगढ़जांजगीर-चांपा

उर्वरक वितरण में गड़बड़ी पर कृषि विभाग सख्त, 9 खाद दुकानों और 3 बीज विक्रेताओं को नोटिस

जांजगीर-चांपा। जिले में किसानों को समय पर गुणवत्तायुक्त खाद और बीज उपलब्ध कराने के लिए कृषि विभाग लगातार कार्रवाई कर रहा है। कलेक्टर जन्मेजय महोबे के निर्देश और उप संचालक कृषि राकेश शर्मा के मार्गदर्शन में 27 मई 2026 को जिलेभर में विकासखंड स्तरीय निरीक्षक दल द्वारा उर्वरक एवं बीज विक्रेताओं के यहां औचक निरीक्षण किया गया।

निरीक्षण के दौरान जिले के 28 उर्वरक प्रतिष्ठानों एवं 14 बीज विक्रेताओं की जांच की गई। इस दौरान भंडारण और वितरण में अनियमितता पाए जाने पर उर्वरक गुण नियंत्रण आदेश 1985 के तहत 9 उर्वरक प्रतिष्ठानों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। वहीं बीज अधिनियम 1966 एवं बीज नियम 1968 के तहत 3 बीज विक्रेताओं को भी नोटिस दिया गया।
कृषि विभाग ने नवागढ़ विकासखंड स्थित मेसर्स रोहित कृषि केन्द्र पेण्ड्री में कार्रवाई करते हुए 49 क्विंटल बीज के विक्रय पर प्रतिबंध लगा दिया है।

विभागीय अधिकारियों के अनुसार जिले में किसानों के लिए खाद और बीज की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। जिले में 19,150 क्विंटल बीज की मांग के विरुद्ध अब तक 15,639 क्विंटल बीज का भंडारण किया जा चुका है, जिसमें से 4,590 क्विंटल बीज का वितरण किसानों को किया जा चुका है।

इसी प्रकार उर्वरक वितरण के लक्ष्य 65,330 मैट्रिक टन के विरुद्ध जिले की सहकारी समितियों एवं निजी विक्रय केंद्रों में अब तक 28,464 मैट्रिक टन उर्वरक का भंडारण किया गया है। इनमें से 11,787 मैट्रिक टन उर्वरकों का किसानों द्वारा अग्रिम उठाव भी किया जा चुका है।

कृषि विभाग ने स्पष्ट किया है कि किसानों को संतुलित उर्वरक उपयोग के लिए पर्याप्त खाद उपलब्ध कराना विभाग की प्राथमिकता है। साथ ही उर्वरकों एवं बीज के वितरण में किसी भी प्रकार की अनियमितता पाए जाने पर आगे भी कठोर कार्रवाई जारी रहेगी।

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