छत्तीसगढ़जांजगीर-चांपा

अवैध उर्वरक भंडारण पर कृषि विभाग की बड़ी कार्रवाई, 52 खाद विक्रेताओं को नोटिस

जांजगीर-चांपा। जिले में किसानों को समय पर गुणवत्तायुक्त खाद उपलब्ध कराने और उर्वरक वितरण में अनियमितताओं पर रोक लगाने के लिए कृषि विभाग लगातार सख्त कार्रवाई कर रहा है। विभागीय निरीक्षक दलों द्वारा सहकारी समितियों और निजी उर्वरक विक्रय केंद्रों का लगातार निरीक्षण किया जा रहा है।

कृषि विभाग के अनुसार जिले के नोडल अधिकारियों, उर्वरक निरीक्षकों एवं मैदानी अमलों द्वारा अब तक जिले की सभी 102 सहकारी समितियों और 160 निजी उर्वरक विक्रय केंद्रों का निरीक्षण किया जा चुका है। निरीक्षण के दौरान कई स्थानों पर अनियमितता पाए जाने पर उर्वरक गुण नियंत्रण आदेश 1985 के तहत 52 उर्वरक विक्रय केंद्रों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।

विभाग ने 3 उर्वरक विक्रय केंद्रों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए उर्वरकों के विक्रय पर प्रतिबंध लगाया है। इनमें राजेश ट्रेडर्स में 500 बोरी एसएसपी खाद का रिकॉर्ड में उल्लेख नहीं मिलने, अग्रवाल एग्रो एजेंसी में बायो पोटाश की 45 बोरी, एनपीके 5:15:0:10 की 20 बोरी एवं 20:20:0 की 40 बोरी भौतिक रूप से उपलब्ध होने के बावजूद पंजी में दर्ज नहीं पाए जाने पर कार्रवाई की गई। वहीं अनंत ट्रेडर्स में एनपीके 14:28:0 की 34 बोरी और जिंकेटेड एसएसपी की 100 बोरी का “ओ” फॉर्म में इंद्राज नहीं मिलने पर विक्रय प्रतिबंध लगाया गया है।

कृषि विभाग ने स्पष्ट किया है कि जिले में किसानों के लिए खाद की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और संतुलित उर्वरक उपयोग को बढ़ावा देने के लिए प्रतिदिन निरीक्षण अभियान चलाया जा रहा है। विभाग ने चेतावनी दी है कि उर्वरक वितरण में किसी भी प्रकार की अनियमितता पाए जाने पर आगे भी नियमानुसार कठोर कार्रवाई जारी रहेगी।

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