
रायपुर, 24 मार्च 2026। छत्तीसगढ़ में जल्द ही शादी, जन्मदिन और अन्य आयोजनों को लेकर बड़ा नियम लागू होने जा रहा है। अब यदि किसी कार्यक्रम में 100 से अधिक मेहमान बुलाए जाते हैं और इसकी जानकारी नगर निगम या स्थानीय निकाय को पहले नहीं दी गई, तो आयोजकों को जुर्माना भरना पड़ेगा।
राज्य में 1 अप्रैल से नई सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पॉलिसी लागू की जा रही है। इसके तहत घर या निजी स्थान पर होने वाले बड़े आयोजनों के लिए कम से कम तीन दिन पहले संबंधित नगर निगम या पालिका को लिखित सूचना देना अनिवार्य होगा। यह नियम खासतौर पर कचरा प्रबंधन को बेहतर बनाने के उद्देश्य से लागू किया जा रहा है।
सरकार का मानना है कि बड़े आयोजनों में अक्सर कचरे का सही प्रबंधन नहीं हो पाता, जिससे शहर की सफाई व्यवस्था प्रभावित होती है। ऐसे में यह नया कदम स्वच्छता व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में अहम माना जा रहा है।
वहीं, इस नियम पर राजनीति भी गरमा गई है। प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने इसे “तुगलकी फरमान” बताते हुए कहा कि यह फैसला आम लोगों के लिए अव्यावहारिक है और इसे तत्काल वापस लिया जाना चाहिए।
अब देखना होगा कि यह नया नियम आम जनता के लिए राहत बनेगा या परेशानी का कारण।