छत्तीसगढ़जांजगीर-चांपा

चांपा में प्राकृतिक नाले पर बेजाकब्जा कर अवैध कॉलोनी निर्माण करने का आरोप, तहसीलदार ने कालोनाइजर सहित अन्य को जारी किया नोटिस

जांजगीर-चांपा। चांपा में प्राकृतिक नाले पर बेजाकब्जा कर अवैध कॉलोनी निर्माण करने का गंभीर आरोप लगा है। मामले में चांपा तहसीलदार ने लक्ष्मी कॉलोनाइजर, घासीराम पिता गनपत, अंजोरीबाई पिता गनपत, लक्ष्मी बाई पिता गणपत, ननकुसिया पिता छनकु को नोटिस जारी कर अवैध निर्माण में तत्काल प्रभाव से स्थगन लगा दिया है।

तहसीलदार ने अपने पत्र में कहा है कि आवेदक गोपाल सिंह पिता पदुम सिंह क्षत्रीय ने शिकायत में कहा है कि ग्राम कुरदा पहन 03 तहसील चांपा स्थित खसरा नंबर 1377 रकबा 0.376 हे. शासकीय भूमि धरसा के रूप में दर्ज है। उक्त वाद भूमि से धरसा से लगी हुई भूमि खसरा नंबर 1390/3 रकबा 0.466 हे. भूमि आवेदक गोपाल सिंह पिता पदुम सिंह के नाम पर खसरा नंबर 1390/3 रकबा 0.466 हे. गोपाल सिंह पिता पदुम सिंह के नाम पर खसरा नंबर 1390/2 रकबा 0.567 हे. खसरा नंबर 1390/1 रकबा 0.534 हे. राजेश सिंह क्षत्रिय के नाम पर दर्ज कृषि भूमि अवस्थित है।

आदेश में कहां गया है कि अवैध कॉलोनी निर्माण करने के उद्देश्य से अनावेदकगण द्वारा कृषि भूमि से लगे धरसा आम रास्ता पर बेजाकब्जा कर रास्ता बाधित ईंट पत्थर से पक्का आता निर्माण किया जा रहा है। उक्त अहाता निर्माण पूर्ण जाने के बाद आवेदक एवं किसानों का आम रास्ता बाधित हो जाएगा। और भविष्य में चार पहिया वाहन खेतों तक पहुंच पाना असंभव हो जाएगा।

तहसीलदार ने अपने आदेश में कहा है कि वार्ड भूमि धरसा से लगा हुआ प्राकृतिक नाला बहता है, जिससे बिजलीखार कुरदा गांव की खेतों की सिंचाई होती है। उस प्राकृतिक नाले पर भी बेजाकब्जा व निर्माण कर बाधित किया जा रहा है। ऐसा करने से मना करने के बावजूद निर्माण कार्य नहीं रोका जा रहा है जिससे शांति व्यवस्था भंग होने की आशंका है। तहसीलदार ने अवैध निर्माण कार्य पर तत्काल रोक लगाते हुए मामले की सुनवाई 28 अप्रैल को उपस्थित होकर अपना जवाब प्रस्तुत करने को कहा है।

आदेश में स्पष्ट कहा गया है कि संबंधित व्यक्ति तत्काल निर्माण कार्य बंद करे और निर्धारित तिथि 28 अप्रैल 2026 को न्यायालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करे। साथ ही, हल्का पटवारी एवं राजस्व निरीक्षक को भी मामले की जांच कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं।

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