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समिति प्रबंधक को नोटिस जारी कर हफ्ते भर में मांगा जवाब, बैंक कर्मचारियों पर कार्रवाई का अता-पता नहीं, मृत व्यक्ति के नाम केसीसी लोन निकालकर हजम करने का मामला…

चौथा स्तंभ न्यूज़ लगातार

जांजगीर-चांपा। मृत व्यक्ति के नाम केसीसी लोन निकालकर हजम करने के मामले में उप पंजीयक ने समिति प्रबंधक व बैंक के दो कैशियर सहित अन्य दो कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की अनुशंसा की गई है। सिवनी के समिति प्रबंधक ललित देवांगन को कार्रवाई से पहले बलौदा के सहकारिता विस्तार अधिकारी ने नोटिस जारी कर हफ्ते भर के भीतर जवाब मांगा है। समिति प्रबंधक देवांगन का जवाब मिलने के बाद मामले में कार्रवाई की जाएगी। वहीं बैंक कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई का अब तक कोई अता पता नहीं है।

बता दें कि जांच प्रतिवेदन के मुताबिक, चांपा से लगे सिवनी गांव के निवासी मृत व्यक्ति सागर सिंह पिता धवन सिंह के नाम वर्ष 2022-23 में 1 लाख 35 हजार केसीसी लोन समिति प्रबंधक ललित देवांगन ने तैयार किया। मृत व्यक्ति के नाम केसीसी लोन कोआपरेटिव बैंक चांपा में स्वीकृत हुआ और दो कैशियर खिखेन्द्र पटेल व कैशियर अनुपमा तिवारी सहित लिपिक योगेश राठौर व एक अन्य की मिलीभगत से आहरण किया गया। जांच प्रतिवेदन मिलने के बाद सहकारी संस्थाएं जांजगीर के उप पंजीयक उमेश गुप्ता ने समिति प्रबंधक ललित देवांगन के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए बलौदा के सहकारिता विस्तार अधिकारी को पत्र लिखा। इसी तरह कोआपरेटिव बैंक चांपा के उक्त दोनों कैशियर सहित अन्य दो कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई करने बैंक के शाखा प्रबंधक को पत्र लिखा गया है। हालांकि शाखा प्रबंधक ने उप पंजीयक का पत्र नहीं मिलने का दावा किया है। इधर, सहकारिता विस्तार अधिकारी ने सेवा सहकारी समिति मर्या. सिवनी के प्रभारी समिति प्रभारी ललित देवांगन को नोटिस जारी कर सप्ताह भर के भीतर जवाब प्रस्तुत करने को कहा है।

दोषियों के खिलाफ होनी चाहिए प्राथमिकी दर्ज
उल्लेखनीय है कि इस हाईप्रोफाइल मामले में सभी की नजर टिकी हुई थी। इस बीच पूरे मामले में जांच कर प्रतिवेदन सहकारी संस्थाएं जांजगीर के उप पंजीयक को प्रस्तुत किया गया। इस पूरे मामले में उप पंजीयक ने सेवा सहकारी समिति मर्या. सिवनी के प्राधिकृत (अशासकीय) के नाम जारी पत्र में समिति प्रबंधक ललित देवांगन के खिलाफ प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के सेवा युक्तों हेतु जारी सेवा नियम 2018 की कंडिका क्रमांक 16.4 एवं 16.5 के तहत नियमानुसार कार्रवाई करते हुए वैधानिक कार्रवाई कर की गई कार्रवाई से कार्यालय को अवगत कराने को कहा है। दिलचस्प बात यह है उक्त सेवा नियम 2018 की कंडिका क्रमांक 16.4 एवं 16.5 में अधिकतम सेवा से पदच्यूत का ही प्रावधान है, जबकि कानून के जानकारों के मुताबिक, यह पूरा प्रकरण अपराधिक कृत्य का है, जिसके लिए इस मामले के दोषियों के खिलाफ पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज कराई जानी चाहिए। लेकिन संबंधितों का हीलाहवाला देखते हुए इस ओर उम्मीद बहुत कम ही है।

एक्सपर्ट व्यू – पदुम केंवट, अधिवक्ता चांपा
अधिवक्ता पदुम केंवट का कहना है कि सेवा सहकारी समिति मर्या. सिवनी का मृत व्यक्ति के नाम 1 लाख 35 हजार केसीसी लोन निकालकर हजम करने का पूरा मामला अपराधिक कृत्य का है। ऐसे प्रकरणों में दोषियों के खिलाफ अपराधिक षड़यंत्र सहित फोरजरी का अपराध दर्ज किए जाने का प्रावधान है। क्योंकि मृत व्यक्ति के नाम केसीसी लोन तैयार कर और फर्जी बैंक आईडी के जरिए आठ बार रुपयों का आहरण करना करना संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आता है। इसलिए सेवा नियमों के अलावा इनके खिलाफ पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज कराए जाने का प्रावधान है।

नोटिस जारी कर मांगा जवाब
सेवा सहकारी समिति मर्या. सिवनी के प्रभारी समिति प्रभारी ललित देवांगन को कार्रवाई करने से पहले नोटिस जारी कर सप्ताह भर के भीतर उनसे जवाब मांगा गया है। हालांकि देवांगन ने जांच अधिकारी को अपना बयान दिया था। लेकिन नियम के तहत कार्रवाई करने से पहले समिति प्रबंधक का जवाब आवश्यक है।
– सहकारिता विस्तार अधिकारी बलौदा