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धान जब्ती की कार्रवाई पर उठने लगा सवाल, खाद्य, राजस्व और मंडी की संयुक्त टीम की कार्रवाई पर मंडी अधिनियम का उल्लंघन करने का आरोप

जांजगीर चांपा। जिले में धान खरीदी का सीजन शुरू होते ही प्रशासनिक सक्रियता भी तेज हो गई है। कलेक्टर के मार्गदर्शन में खाद्य, राजस्व और मंडी विभाग की संयुक्त टीम अवैध भंडारण और परिवहन के नाम पर छापामार कार्रवाई कर रही है। लेकिन इन कार्रवाइयों के कानूनी पहलूओ पर अब सवाल उठने लगे हैं। आरोप है कि जिस मंडी अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है, उसी अधिनियम के महत्वपूर्ण प्रावधानों के उल्लंघन का आरोप प्रशासन पर लग रहा है।

मंडी अधिनियम के अनुसार, किसी भी स्थल अथवा वाहन के कृषि उपज को जब्त करने के  बाद संबंधित व्यक्ति को उसकी निर्धारित मंडी शुल्क का 5 गुना जुर्माना जमा करने पर अवसर दिया जाना चाहिए। यदि वह ऐसा करने में असमर्थ होता है, तभी जब्ती अथवा न्यायालयीन कार्रवाई किया जाना चाहिए । लेकिन शिकायतों के अनुसार, प्रशासनिक टीम मौके पर यह प्रक्रिया पूरी नहीं कर रही है और सीधे जब्ती की कार्रवाई कर रही है।

अधिनियम के मुताबिक धान से भरे वाहन जब्ती के बाद इसकी सूचना तत्काल न्यायालय को दी जानी चाहिए। लेकिन जानकारी के अनुसार प्रशासन अब तक के किसी भी जब्त वाहन की सूचना न्यायालय को नहीं भेजी है।

इसके अलावा कानून में स्पष्ट प्रावधान है कि जब्ती के बाद जब्ती पत्रक तत्काल संबंधित व्यक्ति को दिया जाना चाहिए, ताकि  मंडी अधिनियम के प्रावधानो की प्रक्रिया पूरी की जा सके। कई मामलों में जब्ती पत्रक मौके पर नहीं दिया जाने की शिकायते हैं , जिससे किसानों और व्यापारियों में असंतोष बढ़ा है।

मंडी अधिनियम के अनुसार जब्ती किए गये कृषि उपज की सूचना तुरंत सक्षम न्यायालय (वर्ग-एक) को भेजी जानी चाहिए, लेकिन बताया जा रहा है कि इस प्रावधान का भी सही तरीके से पालन नहीं हो रहा है।जो कि अत्यंत गंभीर बात है, इन सभी बिंदुओं को देखते हुए यह सवाल उठने लगा है कि क्या प्रशासन की यह कार्रवाई वास्तव में कानूनसम्मत है, या फिर जल्दबाजी में मंडी अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन किया जा रहा है।

जब्त धान एवं धान लोड वाहन की एकमुश्त सूचना न्यायालय को दी जाएगी। पांच गुना जुर्माना राशि से सम्बंधित को अवगत कलेक्टर के निर्देश पर किया जाएगा। जब्ती पत्रक की प्रति संबंधित को दी जाती है।”

विवेक जायसवाल, सचिव कृषि उपज मंडी जांजगीर नैला