
जांजगीर चांपा। न्यायालयों में वर्षों से लंबित मामलों के आपसी सुलह और समझौते के माध्यम से त्वरित निराकरण के उद्देश्य से मध्यस्थता अभियान 3.0 के तहत जैजैपुर में जागरूकता अभियान आयोजित किया गया। यह अभियान 1 अगस्त 2026 से 30 दिसंबर 2026 तक प्रभावी रहेगा।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जांजगीर-चांपा के निर्देश एवं सचिव डालसा जांजगीर तथा अध्यक्ष तालुका विधिक सेवा समिति जैजैपुर के मार्गदर्शन में संत कबीर निशुल्क प्रशिक्षण संस्थान, जैजैपुर बस स्टैंड और जनपद पंचायत जैजैपुर में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया।
कार्यक्रम में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जांजगीर-चांपा के अधिकार मित्र लक्ष्मी प्रसाद जायसवाल ने लोगों को मध्यस्थता अभियान 3.0 की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मध्यस्थता स्वैच्छिक, गोपनीय और न्यायसंगत प्रक्रिया है, जिसमें पक्षकार आपसी संवाद और सहमति से विवाद का समाधान कर सकते हैं। इससे समय और धन की बचत होने के साथ आपसी संबंध भी सुरक्षित रहते हैं।

अभियान के तहत वैवाहिक एवं पारिवारिक विवाद, समझौता योग्य आपराधिक मामले, मोटर दुर्घटना दावा, चेक अनादरण, ऋण वसूली, सेवा संबंधी मामले, विभाजन, बेदखली, भूमि अधिग्रहण, श्रम संबंधी मामले तथा अन्य उपयुक्त दीवानी विवादों का मध्यस्थता के माध्यम से समाधान कराया जा सकता है।
लक्ष्मी प्रसाद जायसवाल ने नागरिकों से अभियान का अधिक से अधिक लाभ उठाने की अपील की। इच्छुक पक्षकार मध्यस्थता से संबंधित जानकारी के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जांजगीर-चांपा कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं।
