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18 जुलाई को लगेगी चेक बाउंस मामलों की विशेष लोक अदालत, अधिवक्ताओं से सहयोग की अपील

जांजगीर-चांपा। चेक बाउंस से जुड़े मामलों का त्वरित और आपसी सहमति से निराकरण कराने के उद्देश्य से 18 जुलाई 2026 को विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इसको सफल बनाने के लिए बुधवार को जिला न्यायालय सभागार, जांजगीर में अधिवक्ताओं के साथ समीक्षा बैठक आयोजित की गई।

बैठक का आयोजन राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, बिलासपुर के निर्देशानुसार किया गया। बैठक की अध्यक्षता प्रधान जिला न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष ने की।

बैठक में अधिवक्ताओं को बताया गया कि परक्राम्य लिखित अधिनियम (Negotiable Instruments Act) के तहत आने वाले चेक बाउंस के मामले आपसी समझौते से निपटाए जा सकते हैं। ऐसे मामलों का लोक अदालत के माध्यम से सरल, सुलभ और शीघ्र निराकरण संभव है, जिससे पक्षकारों का समय, धन और लंबी न्यायिक प्रक्रिया से होने वाली परेशानी बच सकती है।

प्रधान जिला न्यायाधीश ने अधिवक्ताओं से आग्रह किया कि वे अपने चेक बाउंस से संबंधित मामलों को विशेष लोक अदालत में रखें तथा अपने मुवक्किलों को लोक अदालत के लाभों की जानकारी देकर आपसी राजीनामे के लिए प्रेरित करें।
समीक्षा बैठक में न्यायिक अधिकारियों के साथ जिला अधिवक्ता संघ, जांजगीर के अध्यक्ष एवं बड़ी संख्या में अधिवक्ता उपस्थित रहे। आयोजन को सफल बनाने के लिए सभी से सक्रिय सहयोग की अपील की गई।