छोटे भाई की हत्या मामले में बड़े भाई को आजीवन कारावास की सजा, द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश सक्ती का फैसला
जांजगीर-चांपा। छोटे भाई की हत्या के मामले में द्वितीय अपर सत्र न्यायालय सक्ती ने आरोपी बड़े भाई को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। पूरा मामला जैजैपुर क्षेत्र के तुषार सबरियाडेरा का है, जहां साल भर पहले भाई ही अपने भाई के खून का प्यासा हो गया था।
अपर लोक अभियोजक के अनुसार बीते 25 मई 2022 की रात करीब 2 बजे जैजैपुर पुलिस को सूचना मिली थी कि ग्राम तुषार सबरियाडेरा में नंदकुमार गोंड़ ने अपने छोटे भाई छोटेलाल गोंड की धारदार हथियार से हत्या कर दी है। सूचना पर तत्कालीन थाना प्रभारी गोपाल सतपथी ने मौके पर पहुंचकर छानबीन शुरू की। जांच के दौरान आरोपी नंदकुमार उर्फ नंदू गोंड़ को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई, तब उसने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया। आरोपी के कब्जे से धारदार हथियार फरसा बरामद किया गया। साथ ही पर्याप्त साक्ष्य पाए जाने के बाद आरोपी को गिरफ्तार किया गया और अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया। मामले की सुनवाई करते हुए द्वितीय अपर सत्र न्यायालय सक्ती न्यायाधीश डॉ. ममता भोजवानी ने आरोपी नंदकुमार उर्फ नंदू गोड़ को धारा 302 के अपराध के लिए आजीवन कारावास एवं 5 हजार रुपए अर्थदंड से दंडित कि। वहीं धारा 25, 27 आर्म्स एक्ट के लिए क्रमशः तीन वर्ष के सश्रम कारावास एवं एक हजार रुपए के अर्थदण्ड तथा चार वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1500 रुपए के अर्थदण्ड से दंडित किया। पूरे मामले में अपर लोक अभियोजक ऋषिकेश चौबे ने पैरवी की।