छत्तीसगढ़जांजगीर-चांपा

आचार संहिता लगते ही हटाए जा रहे बैनर, पोस्टर व होर्डिंग्स, बगैर अनुमति संपत्ति विरूपण करने पर होगी कार्रवाई

जांजगीर-चांपा। छत्तीसगढ़ में 9 अक्टूबर से आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी है। इसके तहत जिले में शासकीय, अशासकीय भवनों व संपत्तियों तथा सार्वजनिक स्थानों पर लगे पोस्टर, होर्डिग्स एवं नारे स्लोगन तत्काल हटाये जाने के निर्देश है। इसी कड़ी में जिले में अधिकारियों ने फील्ड पर उतरकर संपत्ति विरूपण के तहत कार्रवाई की जा रही है।

बता दें कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा छत्तीसगढ़ विधानसभा निर्वाचन-2023 के कार्यक्रम की घोषणा की जा चुकी है तथा निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही जांजगीर चांपा जिले में आदर्श आचार संहिता भी प्रभावशील हो चुकी है। निर्वाचन के दौरान राजनैतिक दलों एवं उनके अभ्यर्थियों द्वारा चुनाव प्रचार करने के लिये शासकीय व अशासकीय भवनों पर नारे लिखे जाते हैं तथा विद्युत एवं टेलीफोन के खम्भों पर चुनाव प्रचार से संबंधित झंडिया लगाई जाती है, जिसके कारण शासकीय व अशासकीय संपत्ति का स्वरूप विकृत हो जाता है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी ने छत्तीसगढ़ संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम धारा के तहत निर्देशित किया है कि कोई भी व्यक्ति जो संपत्ति के स्वामी की लिखित अनुज्ञा के बिना सार्वजनिक दृष्टि में आने वाली किसी संपत्ति को स्याही, खडिया, रंग या किसी अन्य पदार्थ से लिख कर या चिन्हित कर के उसे विरूपित करेगा, वह जुर्माने से जो एक हजार रूपया तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।