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चांपा पुलिस की बड़ी सफलता: दोहरे हत्याकांड के 3 दोषियों को उम्रकैद, दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल की सजा

0 तीन अलग-अलग गंभीर अपराधों में पुलिस की मजबूत पैरवी और वैज्ञानिक साक्ष्यों ने दिलाया न्याय, हत्या के तीन दोषियों को उम्रकैद

जांजगीर-चांपा। गंभीर अपराधों की विवेचना में वैज्ञानिक तकनीक, साक्ष्यों के सूक्ष्म विश्लेषण और प्रभावी अभियोजन के जरिए चांपा पुलिस ने महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है। हत्या, नाबालिग से दुष्कर्म और जानलेवा हमले के तीन अलग-अलग मामलों में न्यायालय ने आरोपियों को कठोर सजा सुनाई है। इनमें दोहरे हत्याकांड के तीन आरोपियों को आजीवन कारावास से दंडित किया गया है।

चांपा थाना क्षेत्र के ग्राम सिवनी स्थित अंग्रेजी एवं देशी शराब दुकान के गार्ड यदुनंदन और जय कुमार की 5 नवंबर 2023 को अज्ञात व्यक्तियों द्वारा हत्या कर दी गई थी। एक साथ दो स्थानीय युवकों की हत्या से क्षेत्र में आक्रोश का माहौल था। घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने अपराध क्रमांक 537/2023 के तहत धारा 302, 460, 120(बी), 34 भादवि के अंतर्गत मामला दर्ज कर विवेचना शुरू की।

पुलिस ने एफएसएल टीम, डॉग स्क्वॉड और फिंगरप्रिंट विशेषज्ञों की मदद से घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण कराया। मृतकों का पंचनामा और पोस्टमार्टम कराया गया। परिजनों, दोस्तों तथा शराब दुकान के तत्कालीन एवं पूर्व कर्मचारियों से पूछताछ की गई। इसके साथ ही एक हजार से अधिक मोबाइल नंबरों के कॉल डिटेल का विश्लेषण किया गया और घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज की जांच की गई।

तकनीकी साक्ष्यों, मानवीय संसाधनों और मनोवैज्ञानिक तरीकों का इस्तेमाल करते हुए पुलिस ने घटना का रीक्रिएशन कराया। इसके आधार पर आरोपियों की पहचान कर 18 जनवरी 2024 को शिवशंकर उर्फ मुन्ना, कृष्णा साहिस और मंगली बाई को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों से घटना में प्रयुक्त डंडे एवं अन्य सामग्री जब्त की गई।

विवेचना पूरी होने के बाद 8 अप्रैल 2024 को न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया। पुलिस और अभियोजन पक्ष के प्रभावी प्रयासों के परिणामस्वरूप 22 अप्रैल 2026 को माननीय न्यायालय ने तीनों आरोपियों को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

12 वर्ष से कम उम्र की बालिका से दुष्कर्म, आरोपी को 20 साल की सजा

दूसरे मामले में चांपा थाना क्षेत्र में 14 अगस्त 2023 को 12 वर्ष से कम उम्र की बालिका के साथ दुष्कर्म की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। पुलिस ने अपराध क्रमांक 407/2023 के तहत धारा 376(2)(च) भादवि एवं पॉक्सो एक्ट की धारा 6 के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किया।

पुलिस ने तत्काल घटनास्थल का निरीक्षण कर पीड़िता का चिकित्सकीय परीक्षण कराया और गवाहों के बयान दर्ज किए। आरोपी को घटना वाले दिन ही गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। विवेचना पूरी होने पर 45 दिनों के भीतर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

इस मामले में विशेष सत्र प्रकरण क्रमांक 58/2023 में 16 जून 2025 को माननीय न्यायालय ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए 20 वर्ष के सश्रम कारावास और 500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।

घर में घुसकर जानलेवा हमला करने वाले चार आरोपियों को भी सजा

तीसरे मामले में 6 मई 2023 को प्रार्थी द्वारा चांपा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी कि आरोपी बिहारी लाल, शिवा यादव, विकास साहू और अनिल राठौर रात में घर में घुसकर गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दे रहे थे। आरोपियों ने चाकू से जानलेवा हमला किया था।

पुलिस ने अपराध क्रमांक 248/2023 के तहत धारा 460, 307, 326 एवं 506 भादवि के अंतर्गत मामला दर्ज कर त्वरित विवेचना की और चारों आरोपियों को गिरफ्तार किया। विवेचना पूर्ण होने के बाद 28 जुलाई 2023 को न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया।

विशेष सत्र प्रकरण क्रमांक 75/2023 में 26 अगस्त 2025 को माननीय न्यायालय ने चारों आरोपियों को दोषी ठहराते हुए विभिन्न धाराओं में सजा सुनाई। इसमें धारा 460 भादवि में 5 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 2 हजार रुपये अर्थदंड, धारा 307 में 7 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 2 हजार रुपये अर्थदंड, धारा 326 में 5 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 2 हजार रुपये अर्थदंड तथा धारा 506 में 2 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 2 हजार रुपये अर्थदंड शामिल है।

वैज्ञानिक विवेचना और मजबूत पैरवी से मिला न्याय

तीनों मामलों में चांपा पुलिस ने गंभीरता से विवेचना करते हुए तकनीकी साक्ष्य, गवाहों के बयान, फॉरेंसिक जांच और अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। पुलिस की ओर से किए गए समर्पित प्रयासों से गंभीर अपराधों के दोषियों को दंडित किया जा सका। इन मामलों के फैसले से स्पष्ट है कि गंभीर अपराधों में सटीक विवेचना, वैज्ञानिक साक्ष्य संकलन और प्रभावी अभियोजन न्याय दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

विशेष सम्मान से नवाजे जाएंगे मनीष परिहार

चांपा के तत्कालीन थाना प्रभारी निरीक्षक मनीष सिंह परिहार को पुलिस की उत्कृष्ट विवेचना और दोहरे हत्याकांड सहित गंभीर अपराधों के सफल खुलासे के लिए सम्मानित किया जाएगा। उनके नेतृत्व में पुलिस टीम ने तकनीकी साक्ष्यों और वैज्ञानिक तरीकों से जटिल मामलों की विवेचना की थी।
इस प्रभावी कार्रवाई के परिणामस्वरूप न्यायालय से आरोपियों को कठोर सजा दिलाने में सफलता मिली। इस उपलब्धि के लिए 20 नवंबर को गृह मंत्री द्वारा मनीष परिहार को सम्मानित किया जाएगा। यह सम्मान उनकी कर्तव्यनिष्ठा, कुशल नेतृत्व और प्रभावी पुलिसिंग का प्रतिफल माना जा रहा है। इससे चांपा पुलिस की कार्यशैली और जिले की पुलिस टीम का गौरव बढ़ेगा।

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