छत्तीसगढ़

पांच दिन में दूसरी बार लक्ष्मी बोरवेल की मशीन जब्त: प्रशासन ने दी कठोर कार्रवाई की चेतावनी

बलौदा बाजार जिले में जल संरक्षण और भूजल स्तर को बनाए रखने के उद्देश्य से जिला प्रशासन ने अवैध बोर खनन के खिलाफ सख्त कदम उठाए हैं। इसी कड़ी में 16 मई 2025 की रात ग्राम सिसदेवरी में बिना अनुमति बोर खनन कर रही लक्ष्मी बोरवेल्स की मशीन को राजस्व विभाग और अनुविभागीय प्रशासन की संयुक्त टीम ने मौके पर पहुंचकर जब्त कर लिया।

पूर्व में भी की गई थी कार्रवाई

एसडीएम पलारी दीपक कुंजाम ने जानकारी दी कि यह वही मशीन है जिसे पांच दिन पूर्व ग्राम लकड़ियां में अवैध बोर खनन करते हुए पकड़ा गया था। उस समय मशीन पर ₹70,000 का अर्थदंड लगाया गया था और दो दिन पहले ही उसे छोड़ा गया था। इसके बावजूद, नियमों की अवहेलना करते हुए मशीन संचालक ने पुनः अवैध बोर खनन शुरू कर दिया।

अब होगी कठोर कानूनी कार्रवाई

एसडीएम कुंजाम ने स्पष्ट किया कि बार-बार चेतावनी और दंड के बावजूद यदि कोई व्यक्ति नियमों का उल्लंघन करता है, तो प्रशासन अब कठोरतम कानूनी कार्रवाई करेगा।

जल संकट के चलते प्रतिबंध

गौरतलब है कि बलौदा बाजार जिले को 30 जून 2025 तक जलअभावग्रस्त क्षेत्र घोषित किया गया है। कलेक्टर दीपक सोनी द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, इस अवधि में बिना सक्षम प्राधिकरण की अनुमति के कोई भी नया बोर खनन पूर्णतः प्रतिबंधित है।

नागरिकों से प्रशासन की अपील

जिला प्रशासन ने सभी नागरिकों से अपील की है कि वे जलस्रोतों के संरक्षण में प्रशासन का सहयोग करें, नियमों का पालन करें, और अवैध गतिविधियों की सूचना तुरंत संबंधित अधिकारियों को दें।